दिल्ली हिंसा: कोर्ट ने खारिज की सरेंडर याचिका, दिल्ली पुलिस ने किया ताहिर हुसैन को गिरफ्तार
नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा के दौरान मारे गए आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी ताहिर हुसैन को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले ताहिर हुसैन ने कोर्ट मे सरेंडर की याचिका दी थी जो खारिज हो गई। ताहिर के वकील मुकेश कालिया ने बताया कि ताहिर ने राउज एवेन्यू कोर्ट सरेंडर की याचिका दी थी और वो खुद को कानून के हवाले करना चाहता था।
ताहिर पर है चार एफआईआर
ताहिर हुसैन के खिलाफ चार एफआईआर दर्ज हैं। दो एफआईआर खजूरी खास व दो दयालपुर थाने में दर्ज की गई हैं। एक एफआईआर हत्या, दूसरी शस्त्र अधिनियम व दो दंगा भड़काने व सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की धाराओं में दर्ज की गई हैं। एक एफआईआर एक पुलिसकर्मी की शिकायत पर दर्ज हुई है।
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किसी भी घटना में शामिल होने से लगातार इनकार
दिल्ली हिंसा में शामिल होने का आरोप झेल रहे आप पार्षद ताहिर हुसैन इस तरह की किसी भी घटना में शामिल होने से लगातार इनकार कर रहे हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ताहिर के बयान के आधार पर भी उनसे पूछताछ करेगी। दिल्ली पुलिस के एसीपी अजीत कुमार सिंगला ने खुलासा किया था कि घटना की जांच के दौरान आरोपी आप पार्षद ताहिर की भी बात सुनी जाएगी।
सिंगला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली पुलिस की हिंसा की घटनाओं के दौरान 24 फरवरी (सोमवार) की रात को पार्षद ताहिर को बचाया गया था। जानकारी मिलने के बाद पुलिसकर्मी वहां गए थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में एफआईआर हुई है, उसकी जांच होगी।