AAP के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन हुसैन पर लगी UAPA की धारा, दिल्ली हिंसा का है आरोपी
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर UAPA (गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून) के तहत केस दर्ज हुआ है। ताहिर हुसैन को दिल्ली के चांद बाग हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था। आप के पूर्व पार्षद पर IB के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का भी आरोप है।
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दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया था। हुसैन पर पहले से ही धारा 201 (सबूतों को गायब करना या गलत जानकारी देना), 302 (हत्या), और 365 (अपहरण) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसे दिल्ली पुलिस ने 5 मार्च को गिरफ्तार किया था। हिंसा में कथित संलिप्तता सामने आने के बाद AAP ने ताहिर हुसैन को पार्टी से निलंबित कर दिया था।
इससे पहले पुलिस जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के दो विद्यार्थियों मीरान हैदर और सफूर जरगर को नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में पहले ही UAPA के तहत ही गिरफ्तार कर चुकी है। जरगर जामिया कोऑर्डिनेशन कमिटी का मीडिया कोऑर्डिनेटर जबकि हैदर इस कमिटी का सदस्य है। गिरफ्तार स्टूडेंट्स पर राजद्रोह, हत्या, हत्या के प्रयास, विभिन्न समूहों के बीच धर्म के आधार पर नफरत फैलाने और दंगा फैलाने से संबंधित धाराएं लगाई जा चुकी हैं।
नाले में मिला था अंकित शर्मा का शव
अंकित शर्मा का शव गत 26 फरवरी को चांद बाग के नाले से बरामद हुआ था। अंकित के भाई का आरोप है कि 25 फरवरी की शाम उनका भाई बाहर उपद्रवियों को समझाने के लिए निकला था तभी ताहिर के घर से कुछ लोग आए और उसके भाई को उठाकर ले गए। अंकित के पिता रविंद्र ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में ताहिर के नाम का जिक्र किया है।
अंकित शर्मा का नाले में शव मिलने के बाद उसके परिजनों का कहना था कि ताहिर हुसैन के घर से लोगों पर पत्थर और पेट्रोल बम फेंके गये और ताहिर के समर्थकों ने ही अंकित की हत्या की है। दूसरी ओर ताहिर ने इन आरोपों को गलत बताया था। ताहिर ने कहा था कि वह पूरी तरह निर्दोष है और कपिल मिश्रा के भड़काऊ बयान के बाद दिल्ली में हालात खराब हुए थे।