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Delhi Violence: पुलिस पर पिस्टल तानने वाले शाहरुख के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल, लिखी है ये बातें

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नई दिल्‍ली। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर फरवरी महीने में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल की गई 350 पेज की इस पहली चार्जशीट में शाहरुख पठान, कलीम अहमद और इश्तियाक मलिक का नाम शामिल है।

Delhi Violence: पुलिस पर पिस्टल तानने वाले शाहरुख के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल, लिखी है ये बातें

यह पहली चार्जशीट एफआईआर नंबर 51/ 2020 दिनांक 26 फरवरी 2020 थाना जाफराबाद में दर्ज मामले में शुक्रवार को दाखिल की गई। दिल्ली हिंसा के दौरान शाहरुख पठान ने ही हेड कांस्टेबल दीपक दहिया और अन्य लोगों पर गोली चलाई थी। शाहरुख पठान को क्राइम ब्रांच की नारकोटिक्स सेल ने 3 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया था। फिलहाल शाहरुख खान दिल्ली की जेल में बंद है।

क्या है चार्जशीट में

शुक्रवार यानि 1 मई को अदालत में दिल्ली पुलिस की दाखिल की गयी यह चार्जशीट 350 पेज की है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने बताया की , "शाहरुख पठान को क्राइम ब्रांच की नारकोटिक्स सेल ने 3 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया था। चार्जशीट अब से कुछ ही देर पहले पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल हुई है।" शाहरुख पठान को गिरफ्तार करने वाली टीम के एक ऑफिसर और दाखिल चार्जशीट के मुताबिक, "शाहरुख की गिरफ्तारी और उससे पूछताछ के बाद सामने आया है कि, शाहरुख को छिपने में कैराना (उत्तर प्रदेश) के कलीम अमहद ने मदद की थी। बाद में कलीम अहमद को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।"

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घटना की जांच के दौरान आये कुछ और सबूतों के बाद पुलिस ने FIR में धारा 147/148/149/216 IPC भी जोड़ दीं थीं। दाखिल चार्जशीट, शाहरुख पठान के साथ उसे शरण देने वाले कलीम अहमद और इश्तियाक मलिक निवासी अरविंद नगर, घोंडा, दिल्ली के खिलाफ भी है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के सोर्स के मुताबिक, "इस FIR की जांच के दौरान इश्तियाक मलिक की लोकेशन हिंसा वाली जगह पर मिली थी। जब उसे पकड़ा गया तो उसने अपना जुर्म भी कबूला था।"

कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल इस चार्जशीट में क्राइम ब्रांच ने इस बात का भी ज़िक्र किया है कि, उस हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस के हवलदार दीपक दहिया के ऊपर जो पिस्तौल शाहरुख पठान ने तानी थी, उसे भी उसके बताने पर बरामद कर लिया गया है। साथ ही आरोपी के पास से 2 जीवित कारतूस भी मिले हैं।

कोरोना का हवाला देकर लगाई थी जमानत याचिका

उत्तर-पूर्वी जिलें हिंसा के दौरान कांस्टेबल पर पिस्तौल तानने के आरोपी शाहरुख ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। शाहरुख ने जेल में कोरोना संक्रमण होने के खतरे का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई थी।

न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की एकल पीठ ने उसकी याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। पीठ के समक्ष वकील असगर खान और अब्दुुल ताहिर खान ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में दो दिन की देरी की गई और वह एक महीने से ज्यादा समय से जेल में है। उन्होंने कहा कि जेल में कैदियों की संख्या ज्यादा होने के कारण शाहरुख को कोरोना संक्रमण का खतरा भी है। इसलिए उनके मुवक्किल को जमानत दी जाए।

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English summary
Delhi violence: First chargesheet filed against Sahrukh, who had fired on head constable Deepak Dahiya .
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