दिल्ली हिंसाः AAP से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज
नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी आम आम आदमी पार्टी के निष्कासित निगम पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज कर दी है। ताहिर हुसैन को दिल्ली के चांद बाग हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था। हाल ही में ताहिर हुसैन पर यूएपीए के तहत केस भी दर्ज हुआ है। आप के निलंबित निगम पार्षद ताहिर हुसैन पर हिंसा भड़काने और आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है।
उसके घर की छत पर पत्थर, गुलेल और पेट्रोल बम मिले थे। आरोप है कि उसके घर की छत से न केवल पत्थर व पेट्रोल बम फेंके गए, बल्कि गोलियां भी चलाई गई थीं। स्पेशल सेल अधिकारियों के अनुसार ताहिर हुसैन को दंगा भड़काने की साजिश संबंधी एफआईआर में स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। इसी एफआईआर में यूएपीए लगाया गया है। दंगों से जुड़ी अपराध शाखा की एक एफआईआर भी स्पेशल सेल को ट्रांसफर की गई है। अब उन पर यूएपीए कानून के तहत मामला दर्ज।
इससे पहले जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के दो छात्र मीरान हैदर और सफूरा जरगर पर भी यूएपीए लगाया जा चुका है। स्पेशल सेल के अधिकारियों का कहना है कि जिसके खिलाफ सबूत मिलेंगे उन पर यूएपीए लगाया जाएगा।