दिल्ली हिंसा: पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने पुलिस को जारी किया नोटिस
नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में जेल में बंद पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी किया है। दंगे में आरोपी ताहिर हुसैन ने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दी है। इस पर अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। अब दिल्ली पुलिस को अदालत के नोटिस पर जवाब देना है।

ताहिर हुसैन को इस साल फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों में पुलिस ने मुख्य आरोपी बनाया है। जेल में बंद ताहिर ने हाईकोर्ट से जमानत मांगी है। इससे पहले पार्षद पद से अयोग्य ठहराने के मामले में उसे हाईकोर्ट से राहत मिली थी। इसी महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने ताहिर हुसैन को अयोग्य ठहराने के पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के फैसले पर रोक लगा दी थी और ताहिर हुसैन की नगर निगम की सदस्यता बरकरार रखी थी।
इससे पहले 11 नवंबर को दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के निलंबित नेता, निगम पार्षद ताहिर हुसैन के भाई समेत तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने खजूरी खास इलाके में दंगे से संबंधित मामले में हुसैन के भाई शाह आलम, मोहम्मद अबीर और मोहम्मद शादाब की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस साल फरवरी में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध को लेकर विरोध प्रदर्शनों के दौरान ये हिंसा भड़क गई थी। हिंसा में 53 लोगों की मौत और 200 से अधिक घायल हो गए थे।