दिल्ली सीलिंग: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और DDA को लगाई फटकार, अगली सुनवाई 9 अप्रैल को
नई दिल्ली। दिल्ली में सीलिंग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने पूछा है कि 'आवासीय इलाकों में चल रहे वाणिज्यिक गतिविधियों के मुद्दे पर आपने क्या किया है?' बता दें कि दिल्ली में हो रही सीलिंग के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। वहीं दूसरी ओर एक उद्योग समूह ने दिल्ली में चल रहे सीलिंग अभियान के मुद्दे को हल करने में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की मांग की है।

अखिल भारतीय ट्रेडर्स के परिसंघ के सीईएटी जनरल (सीएआईटी) ने प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में आग्रह किया है कि वे कम से कम एक साल के लिए सीलिंग रोकने के लिए संसद में एक अध्यादेश लाएं। सीएआईटी ने एक बयान में कहा है कि उसने 'सीलिंग मुद्दे को हल करने में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की मांग की है।' बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त निगरानी समिति के निर्देशों पर सीलिंग की जा रही है, और यह पिछले वर्ष दिसंबर में शुरू हुआ।
गौरतलब है कि बीते दिनों एक रैली निकाली गई थीजिसमें कनॉट प्लेस,लाजपत नगर, साउथ एक्सटेंशन, डिफेंस कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश, ग्रीन पार्क, खान मार्केट, सदर बाजार, चावड़ी बाजार, कमला नगर, करोल बाग, कश्मीरी गेट, पहाड़गंज, राजौरी गार्डेन,रोहिणी, अशोक विहार, पीतमपुरा, शालीमार बाग, मॉडल टाउन, गांधी नगर, प्रती विहार और अमर कालोनी के व्यापारी अपनी दुकानों को बंद करके आए थे।
जिन मार्केट में सीलिंग ड्राइव नहीं चलाया जा रहा है उस इलाके के व्यापारियों ने भी इस रैली के साथ एकजुटता दिखाई थी। इनमें सरोजनी नगर और चांदनी चौक के व्यापारी भी शामिल थे। इस रैली में व्यापारियों के साथ साथ उनके यहां काम करने वाले कर्मचारी और व्यापारियों के परिजन भी शामिल थे।












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