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दिल्ली में जारी रहेगी सीलिंग, नहीं चलेगी DDA की दादागिरी: सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के 'मास्टर प्लान 2020' में संभावित संसोधनों पर रोक लगा दी है। बता दें कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस मास्टर प्लान में व्यवसायिक इकाइयों को राहत देने के लिए डीडीए फ्लोर एरिया रेशियो(FAR) को बढ़ाने का सुझाव दिया था। कोर्ट ने इसके साथ नोटिस के बाद भी डीडीए द्वारा मास्टर प्लान में संसोधन के लिए कोर्ट में हलफनामा न दायर करने पर नाराजगी भी जताई।

दिल्ली में जारी रहेगी सीलिंग, नहीं चलेगी DDA की दादागिरी: सुप्रीम कोर्ट

बता दें कि डीडीए ने दिल्ली में चल रहे सीलिंग ड्राइव से लाखों कारोबारियों को राहत दिलाने के लिए 'मास्टर प्लान 2020' में संसोधन के लिए प्रस्ताव दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को फटकार लगाते हुए कहा, 'ये दादागिरी नहीं रुकेगी। आप कोर्ट को ये नहीं बता सकते की आप वहीं करेंगे जो आपका मन करेगा।'

सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही भाजपा विधायक ओपी शर्मा और पार्षद गुंजन गुप्ता को राहत देते हुए अवमानना का केस नहीं चलाने का आदेश दिया। हालांकि कोर्न ने सुनवाई के दौरान दोनों को जमकर फटकार लगाई। बता दें कि भाजपा विधायक ने सीलिंग के गए कर्मचारियों को रोकने की कोशिश की थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया था। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया है कि दिल्ली में जारी सीलिंग ड्राइव पर कोई रोक नहीं लगेगी।

English summary
Delhi sealing case: Supreme Court stayed possible and proposed changes to Delhi Master Plan 2020
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