पटियाला हाउस कोर्ट से रॉबर्ट वाड्रा को बड़ी राहत, अंतरिम जमानत 27 मार्च तक के लिए बढ़ी
नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा और मनोज अरोड़ा की अंतरिम जमानत की तारीख को 27 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 मार्च की तारीख तय की है। इसके अलावा कोर्ट ने अगली सुनवाई में प्रवर्तन निदेशालय को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है। इससे पहले कोर्ट ने 19 मार्च को 25 मार्च तक के लिए वाड्रा को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था।
सोमवार को ही राबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केस को सुनते हुए कहा, रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर पटियाला हाउस अदालत में सुनवाई चल रही है, इसलिए हम दखल नहीं देना चाहते। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में अर्ज़ी के खिलाफ एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा है।
Delhi's Patiala House court extends interim bail of Robert Vadra & Manoj Arora till next date of hearing on 27 March. Counsels for Robert Vadra & Manoj Arora concluded their arguments. ED to submit their arguments on next date of hearing. pic.twitter.com/fDx0PH3It3
— ANI (@ANI) March 25, 2019
दरअसल रॉबर्ट वाड्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से अपने खिलाफ दर्ज एक एफआईआर को रद्द करवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है। उन्होंने धन शोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) - 2002 के कुछ प्रावधानों को भी असंवैधानिक घोषित किए जाने की मांग की है। वाड्रा की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज (25 मार्च) सुनवाई की। बता दें कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय रॉबर्ट वाड्रा से कई बार पूछताछ भी कर चुकी है। लेकिन ईडी ने कोर्ट में कहा है कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं इसलिए हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जाने की जरूरत है।
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