मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार डीके शिवकुमार की जमानत याचिका खारिज
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नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर्नाटक से कांग्रेस विधायक डीके शिवकुमार की जमानत याचिका खारिज हो गई है। शिवकुमार ने दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट से नियमित याचिका की मांग की थी। बुधवार को इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बेल अर्जी खारिज कर दी। शिवकुमार ईडी की न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीके शिवकुमार को 3 सितंबर को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद ईडी को कोर्ट से उनकी न्यायिक हिरासत मिल गई थी। 17 सितंबर को अदालत ने उनकी कस्टडी 14 दिन (1 अक्टूबर तक) के लिए बढ़ा दी थी। अदालत से उनको अस्पताल ले जाया गया था। 19 सितंबर को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उनको तिहाड़ भेज दिया गया था।
कर्नाटक सरकार में मंत्री रहे चुके 57 साल के डीके शिवकुमार शिवकुमार पर मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत केस दर्ज किया गया है। शिवकुमार पर आयकर विभाग ने टैक्स चोरी और कथित करोड़ों के हवाला लेन-देन का आरोप लगाया है। आयकर विभाग ने 2017 में डीके शिवकुमार के नई दिल्ली के ठिकानों पर 8.83 करोड़ रुपए बरामद करने का दावा किया था। जिसके बाद पिछले साल ईडी ने शिवकुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय डीके शिवकुमार की बेटी ऐश्वर्या से भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ कर चुकी है। शिवकुमार को कर्नाटक में कांग्रेस का बड़ा चेहरा माना जाता है।
डीके शिवकुमार की न्यायिक हिरासत 1 अक्टूबर तक के लिए बढ़ी