मीसा भारती और पति को मिली जमानत, बिना अनुमति देश से बाहर जाने पर रोक
नई दिल्लीः राजद प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती को सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। मीसा भारती के साथ उनके पति को भी जमानत मिली है। कोर्ट ने दोनों पर विदेश जाने पर पाबंदी लगाई है। इन दोनों पर मनी लांड्रिग रोकथाम कानून (पीएमएलए) का केस चल रहा है।
मनी लांड्रिग रोकथाम कानून (पीएमएलए) केस में ईडी और सीबीआई मीसा भारती और उनके पति से कई बार पूछताछ कर चुकी है। इस मामले में ईडी का कहना है कि मीसा और उनके पति शैलेश कुमार दोनों ने मुखौटा कंपनियों के जरिये 1.2 करोड़ रुपये की मनी लांड्रिग की साजिश की।
साल 2017 में ईडी ने मीसा भारती और उनके पति के खिलाफ मनी लांड्रिग रोकथाम कानून के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। इस आरोप पत्र पर दिल्ली की विशेष अदालत ने संज्ञान लिया।
दोनों पर आरोप है कि इन्होंने मिशैल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम की एक कंपनी बनाकर 1.2 करोड़ रुपये में एक बंगला खरीदा था। ये खरीदारी साल 2008-09 में की गई थी।
यह भी पढ़ें- जब योगी बोले साल में एक बार होली, 52 बार जुमा, जुमे की नमाज का वक्त दो घंटा आगे बढ़ाया जाए