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दिल्ली दंगा 2020: घर जलाने के दो आरोपियों को कोर्ट से मिली जमानत, हिंसा में 53 लोगों की गई थी जान

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नई दिल्ली। Delhi riots case पिछले साल फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में दो लोगों को जमानत दे दी गई है। बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े एक मामले में दो व्यक्तियों को जमानत मिल गई। जानकारी के मुताबिक, जाफराबाद इलाके में एक स्थानीय व्यक्ति का घर जलाने के आरोपी शानू और जरीफ 20 हजार रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी गई। ये फैसला न्यायाधीश अमिताभ रावत ने सुनाया।

Delhi riots

कोर्ट ने किस आधार पर दे दी जमानत?

डिस्ट्रीक्ट सेशन कोर्ट ने दोनों आरोपियों की हिरासत की अवधि और समान मामले में समान व्यवहार के आधार पर विचार करते हुए जमानत की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि दोनों आरोपी 8 अप्रैल, 2020 से न्यायिक हिरासत में है। यहां समान मामले का आधार बनता है क्योंकि इस मामले के सह-अभियुक्त आतिर और गुलफाम को पहले जमानत दी गई थी।

कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलील

आपको बता दें कि कोर्ट ने 19 जनवरी को इन दोनों अभियुक्तों की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान अभियुक्तों के वकील ने दावा किया कि आरोपियों को झूठे मामले में फंसाया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस के वकील अनुज हांडा ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि शानू और जरीफ कथित तौर पर उस भीड़ का हिस्सा थे जिसने घर को जलाया था।

24 फरवरी 2020 में भड़की थी हिंसा

आपको बता दें कि 24 फरवरी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में CAA और NRC के विरोधी और समर्थकों के बीच झड़प के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी, जिसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 200 लोग घायल हो गए थे। इस दौरान जाफराबाद इलाके में कई लोगों के घरों और दुकानों में आग लगा दी गई थी।

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English summary
Delhi riots 2020: two persons grants bail by sessions court
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