अकेले ड्राइव करते समय भी क्या मास्क लगाना है जरूरी? जानिए दिल्ली पुलिस ने क्या कहा
अकेले अपनी कार ड्राइव करते समय मास्क ना लगाने पर चालान काटे जाने के मामले पर अब दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान आया है।
नई दिल्ली। कोरोना वायरस से जुड़े आंकड़े जारी करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि उनकी तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, जिसमें कहा गया हो कि अगर आप अकेले अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं, तो भी मास्क लगाना अनिवार्य है और ऐसा ना करने पर चालान काटा जाएगा। हालांकि दिल्ली में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जब पुलिस ने अपनी कार में अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क ना पहनने पर लोगों के चालान काटे। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बयान आने के बाद अब दिल्ली पुलिस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है।
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'DDMA की गाइडलाइन के आधार पर काट रहे चालान'
एचटी की खबर के मुताबिक, स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान को लेकर जब दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी तक वो दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की तरफ से 13 जून को जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं। गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर फेस मास्क नहीं लगाता है, तो उसे जुर्माने के तौर पर 500 रुपए देने होंगे।
'अभी तक कोई लिखित आदेश नहीं मिला'
दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने आगे बताया, 'चूंकि एक कार सार्वजनिक स्थानों पर आती-जाती है, इसलिए पुलिस चालक के मास्क ना पहनने पर जुर्माना लगा रही है। ऐसी स्थिति में एक सब-इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक का कोई भी अधिकारी जुर्माना वसूल सकता है। हमें चालान ना करने को लेकर अभी तक कोई लिखित आदेश नहीं मिला है। जैसे ही हमें नई गाइडलाइन मिलेगी, हम लोग उसका पालन करना शुरू कर देंगे।'
'ग्रुप में सैर कर रहे हैं तो मास्क लगाना जरूरी'
आपको बता दें कि गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पष्ट करते हुए बताया कि उनकी तरफ से ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है, जिसमें कहा गया हो कि गाड़ी में अकेले सफर करते हुए भी मास्क लगाना अनिवार्य है। राजेश भूषण ने बताया कि अगर आप ग्रुप में सुबह के वक्त साइकिल चला रहे हैं या ग्रुप में सैर कर रहे हैं तो मास्क लगाना बेहद जरूरी है। हालांकि अगर अकेले साइकिलिंग कर रहे हैं तो मास्क को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है।
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