फ्लैट खरीददारों के साथ धोखाधड़ी के मामले में गौतम गंभीर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दायर की चार्जशीट
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने फ्लैट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी और भरोसा तोड़ने के कथित मामले में पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर समेत अन्य के खिलाफ संपूरक आरोप-पत्र दायर किया है। बता दें, 50 से अधिक फ्लैट खरीदारों ने यह आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की है कि उन्होंने 2011 में गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किए थे, लेकिन यह परियोजना नहीं चली। भाजपा सांसद गौतम गंभीर, रुद्र बिल्डवेल रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड और एचआर इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड की संयुक्त परियोजना के एक निदेशक और ब्रांड एंबेसडर थे। कपंनी और गंभीर के खिलाफ साल 2016 में 2016 में हाउसिंग प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट बुकिंग के बहाने करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
घर न मिलने पर पीड़ितों ने दोनों कंपनियों के खिलाफ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में 2016 में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोप पत्र में कहा है कि परियोजना की निर्माण मंजूरी की अवधि छह जून 2013 को समाप्त हो गई थी। इसके बावजूद डेवलपरों ने जून-जुलाई 2014 तक लोगों से बिल्डर-खरीदार अनुबंध कराए। वे लोगों से 23 जून 2013 के बाद भी अनधिकृत रूप से पैसे बटोरते रहे। पुलिस ने कहा,'परियोजना की प्रस्तावित जमीन को लेकर चल रहे कानूनी विवाद के बारे में निवेशकों को जानबूझकर अंधेरे में रखा गया'।
वहीं पुलिस ने अपने आरोप-पत्र में गंभीर के अलावा कंपनी के प्रवर्तकों मुकेश खुराना, गौतम मेहरा और बबीता खुराना का भी नाम लिया है। इस आरोप-पत्र में गंभीर और अन्य लोगों पर आईपीसी की धारा 406, 420 और 34 लगाई गई है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि,'परियोजना को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया गया था और विज्ञापित किया गया था और ब्रांड एंबेसडर के रूप में गंभीर ने परियोजना में निवेश करने के लिए खरीदारों को आकर्षित करने और आमंत्रित करने में मदद की।'