मारपीट मामले में दोषी करार आप विधायक सहीराम पर कोर्ट ने लगाया 2 लाख जुर्माना
नई दिल्ली। दिल्ली पटियाल हाउस कोर्ट ने तुगलकाबाद से आम आदमी पार्टी के विधायक सहीराम पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि आप विधायक को 2016 में मारपीट के मामले में कोर्ट पहले ही दोषी करार दे चुका था। लेकिन सजा का ऐलान गुरुवार को किया गया। कोर्ट ने विधायक के साथ-साथ 2 अन्य लोगों पर भी 2-2 लाख का जुर्माना लगाया है।
कोर्ट ने कहा था कि सबूतों से साबित हुआ है कि शिकायतकर्ता पर किसी धारदार हथियार से हमला हुआ है जिसमें वह घायल हो गया था। अदालत ने कहा कि यह हमला उस वक्त किया गया जब पीड़ित व्यक्ति दवा खरीदने के लिए जा रहा था। कोर्ट ने मारपीट के इस मामले में विधायक सहित तीन लोगों को आईपीसी की धारा 324, 341 और 34 के तहत दोषी करार दिया।
Delhi's Patiala House Court imposes fine of Rs 2 lakh each on AAP MLA Sahi Ram Pahalwan and two other private persons in connection with assault of a youth in September 2016. (file pic) pic.twitter.com/GQeWV54SdK
— ANI (@ANI) September 6, 2018
हालांकि कोर्ट में आरोपियों ने अपने उपर लगे आरोप को निराधार बाताया था लेकिन कोर्ट ने सबूतों के आधार पर उनको दोषी पाया और सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने कहा कि हमले के बाद शिकायतकर्ता घायल भी हो गया था। हालांकि कोर्ट ने इन लोगों को फाइन लगाकर ही छोड़ दिया है।
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