झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की सजा और जुर्माने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है , जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोडा को कोयला घोटाले मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने कोडा पर लगाए गए जुर्माने से भी रोक लगा दी है। इससे पहले कोयला घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दिल्ली स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। साथ ही कोर्ट ने मधु कोड़ा पर कुल 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अदालत ने मधु कोड़ा को अपराधिक साजिश रचने और भ्रष्टाचार का दोषी बताते हुआ सजा का ऐलान किया गया था। हालांकि सजा सुनाने के तुरंत बाद ही अदालत ने मधु कोड़ा और उनके साथियों को सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने के लिए दो महीने की अंतरिम बेल भी दे दी थी।
चार हजार करोड़ का कोयला घोटाले
बता दें कि लगभग चार हजार करोड़ के इस कोयला घोटाले में सीबीआई ने मधु कोड़ा सहित सात लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिए थे। आरोपी अधिकारियों की सूची में तत्कालीन कोयला सचिव एचसी गुप्ता, राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव एके बसु के नाम थे।
इनके भी नाम शामिल
इसके साथ ही खान निदेशक बीबी सिंह, खान विभाग के तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी सहायक बसंत भट्टाचार्य के नाम शामिल हैं। कोयला घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने दिल्ली स्थित विशेष न्यायाधीश भारत पराशर की अदालत में आरोप पत्र दायर किया था।
सीबीआई के आरोप पत्र में कहा गया था कि
सीबीआई के आरोप पत्र में कहा गया था कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सहित आरोपित अधिकारियों ने विन्नी आयरन एंड स्टील के लिए राजहरा कोल ब्लॉक आवंटित करने की अनुशंसा की थी। इस कोल ब्लॉक में 17.09 मिलियन मैट्रिक टन कोयले के भंडार का अनुमान लगाया गया था।