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AAP के 20 विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, चुनाव आयोग दोबारा सुनवाई करे

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Arvind Kejriwal के 20 MLA का संकट खत्म, Delhi High Court से मिली राहत । वनइंडिया हिंदी

नई दिल्ली। लाभ के पद के आरोप में अयोग्य करार दिए गए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अहम फैसला सुनाते हुए AAP विधायकों की सदस्यता बहाल कर दी है। साथ ही चुनाव आयोग को आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के मामले पर दोबारा सुनवाई के लिए कहा है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को 19 जनवरी, 2018 को चुनाव आयोग ने लाभ के पद के आरोप में अयोग्य करार दिया था, जिसके बाद राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की सलाह पर मुहर लगाते हुए सभी 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। इस फैसले के बाद इन विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आम आदमी पार्टी के विधायकों की सदस्यता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया और सभी आम आदमी पार्टी के विधायकों को राहत दी है।

AAP के 20 विधायकों की सदस्यता बहाल

AAP के 20 विधायकों की सदस्यता बहाल

दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे सत्य की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि फैसला दिल्ली की जनता की जीत है। आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा ने कहा कि हम फिर से विधायक बन गए हैं और हम विधानसभा में बजट सत्र में शामिल होने जा रहे हैं।

हाईकोर्ट से AAP विधायकों को बड़ी राहत

हाईकोर्ट से AAP विधायकों को बड़ी राहत

पूरा मामला 19 जनवरी को सामने आया जब चुनाव आयोग ने संसदीय सचिव को लाभ का पद ठहराते हुए राष्ट्रपति से AAP के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। राष्ट्रपति ने भी चुनाव आयोग की सिफारिश पर मुहर लगाई थी जिसके बाद आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता चली गई थी। आम आदमी पार्टी के विधायक अपनी सदस्यता रद्द होने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां से उन्हें बड़ी राहत मिली।

चुनाव आयोग फिर करे मामले की सुनवाई: हाईकोर्ट

चुनाव आयोग फिर करे मामले की सुनवाई: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट से जिन विधायकों को राहत मिली है उनके नाम इस प्रकार हैं- 1. जरनैल सिंह, तिलक नगर 2. नरेश यादव, मेहरौली 3. अल्का लांबा, चांदनी चौक 4. प्रवीण कुमार, जंगपुरा 5. राजेश ऋषि, जनकपुरी 6. राजेश गुप्ता, वज़ीरपुर 7. मदन लाल, कस्तूरबा नगर 8. विजेंद्र गर्ग, राजिंदर नगर 9. अवतार सिंह, कालकाजी 10. शरद चौहान, नरेला 11. सरिता सिंह, रोहताश नगर 12. संजीव झा, बुराड़ी 13. सोम दत्त, सदर बाज़ार 14. शिव चरण गोयल, मोती नगर 15. अनिल कुमार बाजपेई, गांधी नगर 16. मनोज कुमार, कोंडली 17. नितिन त्यागी, लक्ष्मी नगर 18. सुखबीर दलाल, मुंडका 19. कैलाश गहलोत, नजफ़गढ़ 20. आदर्श शास्त्री, द्वारका।

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English summary
Delhi High Court sets aside the ECI recommendations to disqualify the 20 AAP MLAs in connection to the office of profit.
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