यौन उत्पीड़न के आरोपी अतुल जौहरी के मामले में हाईकोर्ट ने JNU और पुलिस को नोटिस भेजकर मांगा जवाब
नई दिल्ली। यौन उत्पीड़न के आरोप झेल रहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के प्रोफेसर अतुल जौहरी के मामले में बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जेएनयू के अधिकारियों, अतुल जौहरी और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। कोर्ट ने उन्हें 2 मई तक का वक्त दिया है। बता दें कि जेएनयू की कुछ छात्राओं ने प्रोफेसर के निलंबन और कैंपस में उनके प्रवेश पर रोक के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी।
प्रोफेसर जौहरी के खिलाफ जेएनयू की 9 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी, जो फिलहाल जमानत पर बाहर है। पिछले माह 20 मार्च को जेएनयू प्रोफेसर जौहरी को गिरफ्तारी के बाद जमानत मिल गई। दिल्ली पुलिस ने जौहरी को गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने प्रोफेसर को जमानत दे दी थी।
स्कूल ऑफ लाइफ साइंस के प्रोफेसर जौहरी के खिलाफ 8 एफआई दर्ज हैं। जौहरी की गिरफ्तारी को लेकर विश्वविद्यालय के छात्र बीते कई दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
प्रोफेसर जौहरी का कहना है कि उनके खिलाफ शिकायत करने वाली छात्राओं की अटेंडेंस क्लास में कम है, इसलिए वे कार्रवाई से बचने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही हैं। जौहरी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बिल्कुल बेबुनियाद बताया है।