रॉबर्ट वाड्रा के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाईकोर्ट का दखल देने से इनकार
नई दिल्ली। राबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केस को सुनते हुए कहा, रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर पटियाला हाउस अदालत में सुनवाई चल रही है, इसलिए हम दखल नहीं देना चाहते। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में अर्ज़ी के खिलाफ एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा है।
रॉबर्ट वाड्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से अपने खिलाफ दर्ज एक एफआईआर को रद्द करवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है। उन्होंने धन शोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) - 2002 के कुछ प्रावधानों को भी असंवैधानिक घोषित किए जाने की मांग की है। वाड्रा की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज (25 मार्च) सुनवाई की।
वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। अदालत ने 19 मार्च को 25 मार्च तक के लिए वाड्रा को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था। वाड्रा ने लंदन के 12, ब्रायंस्टन स्क्वायर स्थित 19 लाख पाउंड की एक संपत्ति की खरीद में मनी लांड्रिंग के आरोपों से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। इससे पहले 16 फरवरी को अदालत ने 19 मार्च तक के लिए वाड्रा को गिरफ्तारी से छूट दी गई थी।
पिछली सुनवाई में रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर ईडी ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा था कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे, ऐसे में उन्हें हिरासत में लेकर ईडी पूछताछ करना चाहती है।
दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज FIR को रद्द करने की मांग