दिल्ली हाईकोर्ट ने पुरानी दिल्ली में मंदिर पर हमले की एसआईटी जांच की अपील खारिज की
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पुरानी दिल्ली के एक मंदिर में हुए हमले की जांच विशेष जांच दल(एसआईटी) से कराने की मांग ठुकरा दी है। कोर्ट में इसके संबंध में एक जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और तुरंत कुछ नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि पिछले रविवार को स्कूटर की पार्किंग को लेकर हुए विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया था।
हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहते हैं कि 30 जून की घटना के लिए जिम्मेदार अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। इस घटना के संबंध में तीन एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी है और जांच भी चल रही है। कोर्च ने गृह मंत्रालय की तरफ से पेश वकील अनिल सोनी और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अनुपम श्रीवास्तव की दलीलों पर गौर किया कि घटना में भाग लेने वाले जिन लोगों की पहचान हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
दिल्ली पुलिस जांच को गंभीर
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अनुपम श्रीवास्तव ने बताया कि सीटीवी फुटेज की जांच के बाद हमने सात लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा छह नाबालिगों को सुधार गृह भेजा गया है। उन्होंने कहा कि जांच आगे बढने पर और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं क्योंकि सीसीटीवी फुटेज की जांच अब भी जारी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रतिवादी (केन्द्र, दिल्ली सरकार और पुलिस) घटना को लेकर गंभीर हैं। अपराध कानून लगाया जा रहा है और इसलिए हमें विशेष जांच दल गठित करने का कोई कारण नजर नहीं आता।
क्या है पूरा मामला
ये पूरा विवाद 30 जून का है। रविवार रात में मोहम्मद नाम का लड़का पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में अपनी स्कूटर एक बिल्डिंग के बाहर पार्क कर रहा था। इसी दौरान संजीव गुप्ता जोकि स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। इसी को लेकर दोनों में कहासुनी हुई। इसके बाद कुछ लोगों की भीड़ रात में 12 बजे आई और उसने मंदिर में तोड़फोड़ की। इस तोड़ फोड़ में मूर्तियों को भीनुकसान पहुंचाया गया था। इसके बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। मंदिर उस जगह से पास में जहां स्कूटर की पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था।
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