क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

पी चिदंबरम की नियमित जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज

Google Oneindia News

Recommended Video

INX Media Case में P Chidambaram को Delhi Highcourt से झटका,Reject की bail | वनइंडिया हिंदी

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली है। आईएनएक्स मीडिया केस में जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम की नियमित बेल की दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को रद्द हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में अदालत से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद चिदंबरम को सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। उनकी न्यायिक हिरासत 3 अक्टूबर तक है।

Delhi High Court rejects P Chidambaram bail petition in INX media case

पी चिदंबरम ने अपनी जमानत के लिए 11 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे। अपनी अर्जी में चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के सीबीआई अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए जमानत की मांग की थी। चिदंबरम की ओर से अदालत में उनके वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें रखते हुए कहा कि चिदंबरम कभी इंद्राणी मुखर्जी से नहीं मिले और उनकी गवाही को मामले में अहम बनाया गया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर रख लिया था। आज (सोमवार) अदालत ने जमानत खारिज कर दी।

2007 में पी चिदंबरम के वित्तमंत्री रहते हुए आईएनएक्स मीडिया ग्रुप को 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन हासिल करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितता बरते जाने के आरोप है। मामले में उनके बेटे कार्ति चिदंबरम भी आरोपी हैं। जो फिलहाल जमानत पर हैं। बता दें कि हाल ही में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी चिंदबरम से मिलने तिहाड़ जेल पहुंचे थे।

चिदंबरम को जन्मदिन पर मिला तमिल में लिखा प्रधानमंत्री मोदी का खतचिदंबरम को जन्मदिन पर मिला तमिल में लिखा प्रधानमंत्री मोदी का खत

Comments
English summary
Delhi High Court rejects P Chidambaram bail petition in INX media case
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X