चिदंबरम की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की, कहा अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं
नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने चिदंबरम की स्वास्थ्य कारणों से मांगी गई जमानत याचिका पर कहा है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती किए जाने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट के सामने शुक्रवार को मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट पेश की है।
बता दें चिदंबरम ने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मांगी थी, जिसके लिए गुरुवार को हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड का गठन किया था। आज बोर्ड ने कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश की। इस पर कोर्ट ने कहा कि जेल में ही डॉक्टर चिदंबरम की नियमित जांच करेंगे। साथ ही उन्हें पीने के लिए मिनरल वाटर दिया जाए और मच्छरों से बचाने के लिए लोशन दिया जाए।
स्वच्छ वातावरण की जरूरत
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने रिपोर्ट रखी है, इसमें कहा गया है कि पी चिदंबरम को स्वच्छ वातावरण देने की जरूरत है, अस्पताल में भर्ती करने की नहीं। तुषार मेहता ने कहा कि उनहें मिनरल वाटर दिया जाए, घर के बने खाने की मंजूरी पहले से ही दी गई है। इसके अलावा मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल किया जाएगा।
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