AAP विधायक जितेंद्र सिंह तोमर का निर्वाचन रद्द, चुनावी शपथपत्र में दी ये गलत जानकारी
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र से दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री तथा आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक जितेंद्र सिंह तोमर का निर्वाचन रद्द कर दिया है। उन्होंने 2015 में अपने चुनावी शपथपत्र में शैक्षिक योग्यता की गलत जानकारी दी थी। बता दें दिल्ली में विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election 2020) 8 फरवरी को होंगे। सभी सीटों के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने सभी 70 उम्मीदवारों के नामों का एलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने त्रिनगर सीट से मौजूदा विधायक जितेंद्र सिंह तोमर को उम्मीदवार बनाया है।
कानूनी मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था
तोमर पर फर्जी डिग्री का मामला चल रहा था और इसी वजह से उन्हें दिल्ली सरकार में कानूनी मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जितेंद्र सिंह तोमर 2013 और 2015 में त्रिनगर सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। 2013 में तोमर को करीब 2800 वोट से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि 2015 में उन्होंने करीब 22 हजार वोट से जीत दर्ज की थी।
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गिरफ्तार भी हुए थे तोमर
साल 2015 में उन्हें दिल्ली सरकार में कानून मंत्री बनाया गया था लेकिन जुलाई 2015 में दिल्ली पुलिस ने उन्हें फर्जी डिग्री मामले में गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तोमर ने फर्जी डिग्री के मामले को अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश बताया था।
67 सीट से जीती थी आम आदमी पार्टी
गौरतलब है कि दिल्ली के 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन दोहराते हुए 70 में से 67 सीटें हासिल की थीं। भाजपा केवल तीन सीट हासिल कर पाई थी जबकि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी।
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