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आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने पर हाई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

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नई दिल्लीः हाल ही में लाभ के पद के आरोप में दिल्ली की आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था, इस फैसले के खिलाफ इन विधायकों ने दिल्ली हाई कोर्ट का रूख किया था। आज इन विधायकों की सदस्यता के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को फैसला न आने तक उपचुनाव न कराने का आदेश दिया था।

Delhi High Court pronounce verdict on 20 disqualified AAP MLAs

बता दें, इस साल की शुरुआत में आम आदमी पार्टी विधायकों की सदस्यता रद्द होने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। दरअसल 19 जनवरी को चुनाव आयोग ने संसदीय सचिव को लाभ का पद ठहराते हुए राष्ट्रपति से AAP के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी।

बता दें, वकील प्रशांत पटेल ने राष्ट्रपति के पास याचिका लगाकर आरोप लगाया था कि ये 21 विधायक लाभ के पद पर हैं, इसलिए इनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। दिल्ली सरकार ने दिल्ली असेंबली रिमूवल ऑफ डिस्क्वॉलिफिकेशन ऐक्ट-1997 में संशोधन किया था। इस विधेयक का मकसद संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद से छूट दिलाना था, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विधेयक को मंजूरी नहीं दी थी। हालांकि, बाद विधायकों की सदस्यता को राष्ट्रपति ने मान लिया था।

इन विधायकों की सदस्यता को रद्द किया गया था-
1. जरनैल सिंह, तिलक नगर
2. नरेश यादव, मेहरौली
3. अल्का लांबा, चांदनी चौक
4. प्रवीण कुमार, जंगपुरा
5. राजेश ऋषि, जनकपुरी
6. राजेश गुप्ता, वज़ीरपुर
7. मदन लाल, कस्तूरबा नगर
8. विजेंद्र गर्ग, राजिंदर नगर
9. अवतार सिंह, कालकाजी
10. शरद चौहान, नरेला
11. सरिता सिंह, रोहताश नगर
12. संजीव झा, बुराड़ी
13. सोम दत्त, सदर बाज़ार
14. शिव चरण गोयल, मोती नगर
15. अनिल कुमार बाजपेई, गांधी नगर
16. मनोज कुमार, कोंडली
17. नितिन त्यागी, लक्ष्मी नगर
18. सुखबीर दलाल, मुंडका
19. कैलाश गहलोत, नजफ़गढ़
20. आदर्श शास्त्री, द्वारका

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English summary
Delhi High Court pronounce verdict on 20 disqualified AAP MLAs
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