दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश- नितीश कटारा के हत्यारों की उम्रकैद बरकरार

Nitish Katara murder case
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में नितीश कटारा हत्याकांड के तीनों दोष‍ियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखने के आदेश दिये हैं। हाईकोर्ट ने ये आदेश बुधवार की सुबह मामले की सुनवाई के दौरान दिये।

दिल्ली के नितीश कटारा 25 वर्षीय बिजनेस एक्ज‍िक्यूटिव थे, जिनकी हत्या फरवरी 17 फरवरी 2002 को विकास यादव ने कर दी थी। विकास यादव बाहुबली नेता डीपी यादव का पुत्र है। कोर्ट ने विकास यादव और उसके दो साथ‍ियों विशाल और सुखदेव पहलवान की उम्रकैद की सजा बरकरार रखने के आदेश दिये हैं।

ऑनर किलिंग का मामला

नितीश कटारा का शव उत्तर प्रदेश के खुर्जा में रेलवे ट्रैक पर मिला था। असल में यह मामला है। नितीश ने आईएमटी गाजियाबाद से पढ़ाई की थी और उसी दौरान उसे अपनी सहपाठी भारती यादव से प्यार हो गया था।

यादव परिवार ने कभी भी इस संबंध को सहमति नहीं दी, कटारा को आये दिन धमकियां मिलने लगीं। 17 फरवरी 2002 को दोनों एक शादी में पहुंचे। वहां भारती की मां और बहन भावना भी मौजूद थीं। वहां पर भारती के भाई विकास और विशाल भी पहुंचे। दोनों वहीं से नितीश को अपने साथ ड्राइव पर ले गये और उसके बाद नितीश कभी वापस नहीं लौटे। तीन दिन बाद नितीश का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। नितीश की हत्या हथौड़ी से मार कर की गई थी। उसके बाद उसके शव पर डीजल डालकर जलाने की कोश‍िश भी की गई थी।

पलट गई भारती

नितीश की हत्या के बाद जब भारती की कोर्ट में पेशी हुई तो वह अपने बयान से पलट गई उसने कहा कि उसके और नितीश के बीच में कुछ नहीं था, वो दोनों सिर्फ दोस्त थे। वहीं विकास और विशाल ने पुलिस की हिरासत में अपना गुनाह कबूल किया।

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