व्हाट्सऐप प्राइवेसी पॉलिसी पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी- इसे डाउनलोड करना जरूरी तो है नहीं
व्हाट्सऐप डैाउनलोड करना अनिवार्य हाईकोर्ट की टिप्पणी- इसे डाउनलोड करना जरूरी तो नहीं
नई दिल्ली। व्हाट्सऐप (Whatsapp) की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी को परेशानी है तो वो इसे डाउनलोड ना करे। व्हाट्सपऐप को फोन में रखना या रखना तो आपकी मर्जी पर है ना कि ये अनिवार्य है। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में व्हाट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक के निर्देश देने की मांग की गई है। जिस पर सुनवाई करते हुए सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, किसी भी व्यक्ति के लिए अपने मोबाइल पर व्हाट्सऐप डाउनलोड करना अनिवार्य नहीं है। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक है। ऐसे में यह आपकी मर्जी है कि आप व्हाट्सएप को अपने फोन में इंस्टॉल करें या न करें। अगर किसी को लगता है कि वाट्सएप पर उसकी निजता का उल्लंघन हो रहा है, तो वे व्हाट्सऐप छोड़ कर किसी दूसरी एप्लिकेशन पर चला जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि व्हाट्सऐप ही नहीं, बल्कि ज्यादातर ऐप प्राइवेसी को लेकर ऐसा करते हैं। कोर्ट ने गूगल मैप का उदाहरण देते हुए कहा कि ये भी आपके डेटा को शेयर करता है।
व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि केंद्र सरकार ने व्हाट्सऐप को नई पॉलिसी को लेकर नोटिस जारी किया है। हम उने जवाब का इंतजार कर रहे हैं और इस ओर गंभीर हैं। केंद्र के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई एक मार्च के लिए टाल दी है।
व्हाट्सऐप हाल ही में नई प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आया है। जिसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जिसमें कहा गया है कि व्हाट्सऐप की नई पॉलिसी एक नागरिक के निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी चुनौती बन सकती है।
वहीं दूसरी ओर व्हाट्सऐप की ओर से कहा गया है कि पारदर्शिता और निजता को लेकर हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। ऐप के प्रवक्ता का कहना है कि हमारा मकसद पारदर्शिता को बरकरार रखना है और नए विकल्प बिजनसेज को इंगेज रखने के लिए हैं ताकि वे अपने ग्राहकों की सेवा कर सकें और आगे बढ़ सकें।
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