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हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर दिल्ली HC ने फेसबुक, इंस्टाग्राम को भेजा नोटिस

हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर दिल्ली HC ने फेसबुक, इंस्टाग्राम को भेजा नोटिस

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नई दिल्ली, 15 जून: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (14 जून) को सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक को हिंदू देवी-देवताओं से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री हटाने को लेकर नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ ने इंस्टाग्राम और फेसबुक से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। फेसबुक और इंस्टा पर हिंदू-देवी देवताओं से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री को हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जिसपर सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इन कंपनियों को नोटिस जारी किया है।

Delhi High Court

याचिकाकर्ता के वकील आदित्य सिंह देशवाल ने सुनवाई के दौरान कहा, इंस्टाग्राम यूजर द्वारा हिंदू देवी देवताओं का अभद्र चित्रण किया और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें हिंदू देवी-देवताओं के बारे में अपमानजनक भाषा के साथ-साथ हिंदू देवी-देवताओं के अश्लील कार्टून और ग्राफिक्स भी दिखाए गए हैं। इसके अलावा याचिका में ये भी दावा किया गया है कि इंस्टाग्राम नए आइटी नियमों का पालन नहीं कर रहा है।

एडवोकेट आदित्य सिंह देशवाल ने कहा है कि इन कंटेंट को जल्द से जल्द हटाना चाहिए। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता जी तुषार राव ने अदालत में कहा कि इंस्टाग्राम नए आईटी नियमों, 2021 का सही अर्थों में पालन करने में विफल रहा है। इसलिए अदालत को कानूनी आधारों पर जवाब देने वाले सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाना चाहिए।

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हालांकि सुनवाई के दौरान इंस्टाग्राम ने कोर्ट को बताया कि जिस आपत्तिजनक कंटेंट की बात की जा रही है, उसे पहले ही हटा दिया गया है। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा है आपत्तिजनक कंटेंट को प्लेटफॉर्म से हटा देना ही सिर्फ समस्या का समाधान नहीं है। ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट्स को पोस्ट और शेयर करने वाले यूजर के बारे में प्रशासन को जानकारी दी जानी चाहिए ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। इंस्टाग्राम ने कहा है कि नए आईटी नियमों के तहत कंपनी ने पहले ही एक ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। वहीं यातिकाकर्ता ने जवाब में कहा है कि कंपनी ने एक ही व्यक्ति को इंस्टाग्राम और फेसबुक, दोनों का ग्रीवांस अधिकारी बनाया है।

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English summary
Delhi High Court Notice to Facebook, Instagram over Objectionable Content to hindu goddesses
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