नए IT रूल्स को लेकर ट्विटर और भारत सरकार के बीच बढ़ा विवाद, हाईकोर्ट ने ट्विटर इंडिया को दिया नोटिस
नई दिल्ली, मई 31। नए IT नियमों का पालन नहीं करने को लेकर ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के कथित रूप से पालन नहीं करने को लेकर एक नोटिस जारी किया है।

ट्विटर ने भारत सरकार के नए IT नियमों का किया विरोध
आपको बता दें कि भारत सरकार के नए आईटी नियमों के जारी होने के बाद कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने नए नियमों के पालन की बात कही थी, लेकिन ट्विटर ने ऐसा नहीं किया। ट्विटर इंडिया ने भारत सरकार के नए नियमों का विरोध किया, जिसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। ये याचिका वकील अमित आचार्य द्वारा दाखिल की गई है।
हाईकोर्ट में ट्विटर ने दी ये दलील
सोमवार को सुनवाई के दौरान ट्विटर ने अदालत को बताया कि वो हलफनामा दायर करेंगे। ट्विटर का कहना है कि उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 अनुपालन किया है। ट्विटर ने बताया कि उन्होंने 28 मई को रेजिडेंट ग्रिएवेंस ऑफिसर की नियुक्ति कर दी थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।
क्या था नए IT रूल्स में?
- आपको बता दें कि भारत सरकार के नए IT रूल के मुताबिक, सरकार ने साफ कर दिया था कि जिस किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के 50 लाख से ज्यादा फॉलोवर हैं, उसको अपने यहां Resident Grievance Officer की नियुक्ति करनी होगी।
- अगर किसी भी यूजर को किसी भी तरह की कोई समस्या आती है या उसके खिलाफ कुछ आपत्तिजनक बात उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जा रही है। इसके अलावा अगर कोई फर्जी अकाउंट बनाकर उसकी छवि को खराब करने की कोशिश करता है तो उस यूजर की शिकायत के 24 घंटे के भीतर उस पर एक्शन लिया जाएगा और अगले 15 दिन में उसकी शिकायत का निपटारा भी करना होगा।
ट्विटर ने नहीं किया नियमों पर अमल?
आपको बता दें कि नए नियम आने के बाद ट्विटर ने इन नियमों पर अमल नहीं किया। 25 फरवरी को आए नए नियमों के बाद ट्विटर ने 3 महीने की समयसीमा मांगी थी, जो 25 मई को खत्म हो गई, लेकिन ट्विटर ने तब भी इनपर अमल करना शुरू नहीं किया इसलिए ट्विटर के खिलाफ ये याचिका कोर्ट में दाखिल की गई है।












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