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एक्ट्रेस रकुल प्रीत की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और अन्य को भेजा नोटिस

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नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र व अन्य को नोटिस जारी किया है। याचिका में यह सुनिश्चित करने की मांग की गई है कि ड्रग्स मामले में अभिनेत्री से संबंधित कोई भी लेख या कार्यक्रम मीडिया प्रसारित ना करे। अपनी याचिका में रकुल ने कहा कि इससे उनकी इमेज खराब हो रही है। रकुल के वकील ने कहा है कि अभिनेत्री के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं चल रहा है लेकिन फिर भी मीडिया उनके खिलाफ गलत खबरें चला रहा है। जिससे उनकी सामाजिक इमेज खराब हो रही है और दोस्त परिवार पर भी गलत असर पड़ रहा है।

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रकुल के वकील का कहना है कि मीडिया में दिखाई जा रही खबरों से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हो रहे ट्रायल पर भी गलत असर पड़ेगा। कोर्ट ने इस याचिका पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग एंगल सामने आने के बाद एनसीबी ने कई अभिनेत्रियों को समन जारी किया था। जिनमें रकुल का नाम भी शामिल है। रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ के दौरान रकुल का नाम लिया था। इसके साथ ही इन दोनों के बीच ड्रग को लेकर बातचीत का भी एनसीबी को पता चला। जिसके बाद रकुल को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस दौरान रकुल ने साफ कर दिया कि उन्होंने ड्रग्स नहीं लिए हैं और उन्होंने इस सबके लिए अपनी दोस्त रिया को जिम्मेदार ठहराया।

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इस पूछताछ के दौरान रकुल ने रिया के साथ 2018 में ड्रग्स को लेकर हुई बातचीत को कबूल कर लिया। रकुल ने एनसीबी से ये भी कहा कि रिया चैट में अपना सामान यानी वीड मंगवा रही थी। रिया का सामान उनके घर पर ही था। इसके साथ ही रकुल ने ड्रग पेडलर्स से किसी संपर्क की बात को भी नकार दिया। दूसरी ओर रिया के वकील ने कहा कि एनसीबी ने रिया को पेश होने के आदेश दिए और वो पेश हुई भी। लेकिन इससे पहले ही मीडिया ने उनके मुंबई स्थित घर को घेर लिया था। वकील ने कहा कि जब तक रिया हैदराबाद में थी, तब तक उसे नोटिस नहीं मिला था। इसपर कोर्ट ने कहा कि मीडिया अगर गलत तरह से रिपोर्टिंग कर रहा है तो अपनी शिकायत सूचना और प्रसारण मंत्रालय में कर सकते हैं या फिर चाहें तो चैनलों के खिलाफ भी सिविल सूट दाखिल कर सकते हैं।

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English summary
delhi high court issues notice to centre and others on actress rakul preet singh plea
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