आईएनएक्स मीडिया मामला: चिदंबरम की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस
नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। ईडी को इस नोटिस का जवाब सात दिन के भीतर देना होगा। मामले में अब अगली सुनवाई 4 नवंबर को की जाएगी।
बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार को जमानत अर्जी दाखिल की थी। उन्हें आईएनएक्स मीडिया के सीबीआई जांच वाले मामले में मंगलवार को जमानत मिल गई थी। हालांकि ईडी की जांच वाले मामले में उन्हें जमानत नहीं मिलने की वजह से वह जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं।
वह ईडी की हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। चिंदबरम ने बुधवार को दाखिल की अपनी अर्जी में कहा है कि ईडी की गिरफ्तारी बदनीयती से की गई और इसका मकसद याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है। वे इस मामले में 24 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में रहेंगे।
ईडी ने चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया समूह को 2007-08 में मिली विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति में अनियमितता के लिए 2017 में पीएमएलए के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था। इस दौरान चिदंबरम वित्त मंत्री थे और आरोप है कि नियमों के विरुद्ध जाकर यह मंजूरी दी गई थी। इसी मामले में सीबीआई ने पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था।
एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर चिदंबरम को सीबीआई मामले में जमानत मिल गई है लेकिन ईडी की हिरासत में होने के कारण उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा। सीबीआई और ईडी ने आईएनएक्स मीडिया केस में अलग-अलग मामले दर्ज किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले में चिदंबरम को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि जेल से रिहाई के बाद उन्हें पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा।
Haryana Election Results 2019: कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बोलीं, बीजेपी को नकार चुका है जनमत