दिल्ली हिंसा: हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा- वीडियो में कपिल मिश्रा के साथ अफसर कौन है?
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में सुनवाई हुई। इस मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और कहा कि पुलिस को एक्शन लेने के लिए कोर्ट के निर्देश का इंतजार नहीं करना चाहिए। वहीं, सुनवाई के दौरान पुलिस आयुक्त का प्रतिनिधित्व करने के मुद्दे पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और दिल्ली सरकार के वकील मेहरा के बीच तीखी नोंकझोंक हुई। वहीं, भाजपा नेताओं पर एफआईआर करने को लेकर भी दोनों वकीलों में तीखी बहस हुई।
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दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने हाईकोर्ट में कहा कि भाजपा के 3 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज ना करने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा हिंसा में शामिल हर शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। इसपर तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट को बीजेपी के तीन नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए अधिकारियों के जवाब का इंतजार करना चाहिए, कोई भी आदेश माहौल को खराब कर सकता है।
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मेहरा ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार की शक्तियों के मुद्दे का निपटारा सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कर चुकी है और हर किसी को कानून का पालन करना चाहिए। तुषार मेहता ने इसपर कहा कि इस मामले भारत संघ भी एक पक्षकार है और उन्हें पेश होने का निर्देश उपराज्यपाल ने दिया है। इसपर राहुल मेहरा ने कहा, 'अशोभनीय माहौल ना बनाएं, मैं मुवक्किल की तरफ से पेश हुआ हूं।'
वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पुलिस पिकनिक पर नहीं है, उनको एसिड अटैक का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में सेना की तैनाती के सवाल पर अदालत ने कहा, 'हम सेना की तैनाती के मामले में नहीं पड़ना चाहते हैं। हमें अभी एफआईआर दर्ज करने के मुद्दे पर ध्यान देना है।' कोर्ट ने वीडियो क्लिप में कपिल मिश्रा के साथ दिख रहे पुलिस अधिकारी का नाम पूछा।
CAA violence: SG says HC should wait for authorities' reply on lodging FIR against 3 BJP leaders as any decision now may aggravate situation
— Press Trust of India (@PTI_News) February 26, 2020
इस मामले में कोर्ट ने पूछा कि क्या तीनों नेताओं ने आपत्तिजनक बयान देने की बात से इनकार किया, इसपर याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि नहीं, उन्होंने इस पर गर्व किया। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता से इन नेताओं के वीडियो को देखने को कहा। कोर्ट ने एफआईआर के सीधे आदेश नहीं दिए, लेकिन ये कहा कि तुषार मेहता पुलिस कमिश्नर को सलाह दें कि इस वीडियो को देखने के बाद पुलिस को क्या करना चाहिए।