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2जी केस: जवाब देने में हुई देरी तो कोर्ट ने दी 15000 पोधे लगाने की सजा

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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2जी मामले से जुड़े दो व्यक्तियों और तीन कंपनियों को सजा के तौर पर 3000-3000 पौधे लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश तब दिया है जब इन लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट से ED में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने इन लोगों को आरोप मुक्त किए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की है। बता दें कि ये पौधे दो लोगों और तीन कंपनियों की ओर से दक्षिण दिल्ली के रिज क्षेत्र में लगाए जाएंगे।

Delhi high court green punishment orderd to plant 15000 trees for 2G accused

बता दें कि निचली अदालत ने धनशोधन मामले में पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा और DMK सांसद कनिमोझी सहित दो व्यक्तियों और तीन कंपनियों को आरोपमुक्त कर दिया था। जिसके बाद ईडी ने उपरी अदलात में फैसले को चुनौती दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वे पेड़ लगाने के लिए 15 फरवरी तक स्थानीय वन अधिकारियों से मुलाकात करें।

कोर्ट ने जिन दो व्यक्तियों और तीन कंपनियों को पेड़ लगाने का निर्देश दिया है उसमें स्वान टेलिकॉम प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर शाहिद बलवा, कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राजीव अग्रवाल के अलावा तीन कंपनियां, निहार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, फर्म्स डायनामिक रियलिटि और डीबी रियलिटि लिमिटेड शामिल हैं।

यह भी पढ़ें- तीन तलाक पर कांग्रेस का बड़ा बयान, सत्ता में आए तो खत्म करेंगे कानून

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English summary
Delhi high court green punishment orderd to plant 15000 trees for 2G accused
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