हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी 2 हफ्ते की पैरोल
नई दिल्ली। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट ने दो हफ्ते की पैरोल दी है। चौटाला शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल की सजा काट रहे हैं। उच्च न्यायालय ने ओम प्रकाश चौटाला को उनकी बीमार पत्नी को देखने के लिए 2 हफ्ते की परोल दी है। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के नेता हैं। उन्होंने बीमार पत्नी की देखभाल करने के लिए 2 महीने की पैरोल मांगी थी। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने ओपी चौटाला को दो हफ्ते की पैरोल दी है।
इंडियन नेशनल लोकदल के नेता ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले में उन्हें 10 साल की सजा हुई है। इसी सजा के चलते वो जेल में बंद हैं। ओम प्रकाश चौटाला की ओर से उनके वकील ने हाईकोर्ट में पैरोल की याचिका दायर की थी। इसमें उनकी ओर से कहा गया था कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी देखरेख के लिए चौटाला की ओर से दो हफ्ते की पैरोल मांगी गई थी, हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी पैरोल की मांग को मान तो लिया, लेकिन महज दो हफ्ते की ही पैरोल दी है।
ओम प्रकाश चौटाला पांच बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला को जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। उनके साथ उनके बेटे अजय चौटाला को भी सजा सुनाई गई थी।
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