शरजील इमाम को अभी जेल में ही रहना होगा, दिल्ली HC ने खारिज की याचिका
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू छात्र शरजील इमाम की याचिका को खारिज कर दिया। शरजील ने बिना किसी नोटिस के यूएपीए मामले की जांच और चार्जशीट दायर के लिए जांच एजेंसी को और अधिक समय देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। शरजील ने 25 अप्रैल को साकेत कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें दिल्ली पुलिस को गैर कानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में जांच पूरी करने के लिए 90 दिन की तय सीमा से अतिरिक्त समय की इजाजत दी गई थी।
आपको बता दें कि शरजील इमाम पर सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। कई राज्यों की पुलिस के साथ-साथ इस मामले में दिल्ली पुलिस भी जांच कर रही है। इस मामले में शरजील इमाम के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) के तहत मुकदमा चल रहा है। अगर हाईकोर्ट ने साकेत कोर्ट के फैसले को पलट दिया होता तो शरजील इमाम को डिफॉल्ट बेल मिल जाती। लेकिन जस्टिव वी. कामेश्वर राव द्वारा साकेत कोर्ट के फैसले को सही ठहराया गया है। अब इस ऑर्डर के बाद शरजील को जेल के भीतर ही रहना होगा।
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा था कि उसे शरजील इमाम के खिलाफ जांच के लिए और समय की जरूरत है। इस काम में वॉट्सऐप और टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से मदद ली जा रही है। जांच एजेंसी ने कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडॉउन के दौरान शरजील से वॉट्सऐप और टेलिफोनिक कॉल के माध्यम से संपर्क किया था।