वकील-पुलिस विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की गृह मंत्रालय की अर्जी
वकील-पुलिस विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की गृह मंत्रालय की याचिका
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नई दिल्ली। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में 2 नवंबर को वकीलों और पुलिसवालों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट से झड़प मामले में वकीलों पर कार्रवाई ना करने संबधी आदेश को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था, जिसके बाद अदालत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और दूसरे बार काउंसिल को नोटिस जारी किया था। बुधवार को इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय की अर्जी खारिज कर दी है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय के अलावा पुलिस की उस अर्जी को भी खारिज कर दिया, जिसमें साकेत कोर्ट के मामले को लेकर वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की इजाजत मांगी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में दो पुलिस अफसरों का निलंबन भी जारी रखने का आदेश दिया है।
तीस हजारी अदालत परिसर में झड़प के मामले में अधिवक्ताओं के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर गृह मंत्रालय ने हाईकोर्ट में आवेदन दाखिल किया था और स्पष्टीकरण मांगा था। जिसे आज अदालत ने खारिज कर दिया।
बता दें कि दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में शनिवार (2 नवंबर) को पुलिस और वकीलों के बीच हुई हिसंक झड़प हो गई थी, इसमें आगजनी, मारपीट और गोली चलने की बात भी सामने आई थी। दोनों ओर से ही एक दूसरे पर हमला करने और मारपीट करने के आरोप लगाए गए थे। मामले में कुछ वकील घायल हुए थे तो वहीं कई वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया था। जिसके बाद कभी वकील तो कभी पुलिसकर्मी सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। पहले वकीलों ने देशभर में विरोध प्रदर्शन किया तो मंगलवार को दिल्ली पुलिस के जवान आईटीओ स्थित पुलिस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे, 11 घंटे से ज्यादा उनका प्रदर्शन चला। बुधवार को वकील एक बार फिर से दिल्ली की पांच अदालतों में विरोध जता रहे हैं।
मामले पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बुधवार को कहा है कि मंगलवार को जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन किया वो शर्मनाक है। ये आजाद भारत के इतिहास का काला दिन है। काउंसिल ने एक हफ्ते के भीतर आरोपी पुलिसवालों की गिरफ्तारी की मांग की है।
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