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दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, पति की 30 % सैलरी पर पत्नी का हक

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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि पति की सैलरी के 30 फीसदी हिस्से पर पत्नी का गुजारा भत्ता के तौर पर हक बनता है। एक मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा है कि कमाई के बंटवारे का फार्मूला निश्चित है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, पति पर अगर कोई और निर्भर न हो तो महीने में उसके हाथ आने वाली सैलरी के तीन हिस्से होंगे। दो हिस्से पति को और एक हिस्सा पत्नी को मिलेगा। महिला को गुजारा भत्ता पूरी जिंदगी या तब तक मिलेगा, जब तक वह शादी ना कर ले।

Delhi High Court directed that the woman get 30 per cent share from her husbands salary

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव सचदेवा ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें पति की कुल आय का 15 फीसदी हिस्सा गुजारा भत्ता के रूप में देने का आदेश सुनाया गया था। इसी के खिलाफ पत्नी ने हाईकोर्ट में अपील की थी। मिली जानाकारी के मुताबिक, वर्ष 2006 में पीड़ित महिला की शादी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) में तैनात इंस्पेक्टर हुई थी। 5 मई को शादी हुई और आपसी विवाद के चलते महज छह महीने के भीतर यानी 15 अक्टूबर 2006 को दोनों अलग हो गए। इसके बाद महिला ने गुजारा भत्ते के लिए याचिका दी थी।

21 फरवरी 2008 को महिला का गुजारा भत्ता तय किया गया। इसके तहत उनके पति को निर्देश दिया गया कि वह अपनी कुल सैलरी का 30 फीसदी पत्नी को दें। फैसले को महिला के पति ने चुनौती दी। ट्रायल कोर्ट ने गुजारा भत्ता 30 फीसदी से घटाकर सैलरी का 15 फीसदी कर दिया। तब फैसले को महिला ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। महिला के वकील ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने कोई ठोस कारण बताए बिना ही गुजारा भत्ता 15 फीसदी कर दिया।

वहीं पति का तर्क था कि ट्रायल कोर्ट ने इस आदेश पर निर्णय सुनाया था कि पत्नी की अन्य स्रोत से भी आय होती है। इसका पता उसके बैंक खाते की स्टेटमेंट से लगाया जा सकता है। इसके बाद महिला ने अपने अकाउंट की डीटेल में बताया कि, उसके खर्चे के लिए पिता ने उसे पैसे दिए थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस संजीव सचदेवा ने अपने फैसले में कहा यह निश्चित है कि साल 2008 में महिला के लिए जो गुजारा भत्ता तय किया गया था वह 30 फीसदी था। अदालत ने निर्देश दिया है कि पति के खाते से पैसे काट कर महिला के खाते में भेजे।

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English summary
Delhi High Court directed that the woman get 30 per cent share from her husband's salary
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