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टीवी एंकर सुहैब इलियासी को कोर्ट ने दी बड़ी राहत, पत्नी की हत्या के आरोप से बरी

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Suhaib Ilyasi पत्नी Anju Ilyasi की हत्या मामले में Court से हुए बरी | वनइंडिया हिंदी

नई दिल्ली। टीवी एंकर और प्रोड्यूसर सुहैब इलियासी को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जस्टिस एस मुरलीधर और विनोद गोयल की बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सुहैब को राहत दी है और उन्हें इस मामले से बरी कर दिया है। सुहैब पर उनकी पत्नी की हत्या का आरोप था, जिसपर सुनवाई करते हुए निचली अदाल ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी। आरोप है कि सुहैब ने अपनी पत्नी अंजू को 18 साल पहले हत्या कर दी थी। इस मामले में निचली कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था।

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कोर्ट ने सुहैब की याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें इस मामले से बरी कर दिया है। इससे पहले 10 दिसंबर 2017 को ट्रायल कोर्ट ने सुहैब को उनकी पत्नी की चाकू से हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सुहैब ने हत्या करने के बाद उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की थी।

सुहैब उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्होंने टीवी शो इंडियाज मोस्ट वांटेड को होस्ट किया था। जिसके बाद उन्हें 28 मार्च 2000 में गिरफ्तार कर लिया गया था। इलियासी पर उनकी पत्नी की हत्या का मामला दर्ज किया ग या था। उनकी पत्नी की बहन और मां ने यह मामला दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगया था कि दहेज के लिए वह पत्नी के साथ शोषण करता था। आपको बता दें कि सुहैब की पत्नी अंजू ईस्ट दिल्ली स्थित अपने घर में 11 जनवरी 2000 को मृत पाई गई थीं, उनके शरीर पर कई चाकू के जख्म के निशान थे। सुहैब ने उस दौरान पुलिस को बताया था कि अंजू ने आत्महत्या की है।

इसे भी पढ़ें- जेसिका लाल हत्याकांडः समय से पहले नहीं होगी मनु शर्मा की रिहाई, जानिए पूरे केस को

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English summary
Delhi High Court acquits TV anchor and producer Suhaib Ilyasi in murder case of his wife.
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