हर्षवर्धन के चुनावी हलफनामे पर बवाल: हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब तो केंद्रीय मंत्री ने कही ये बात
नई दिल्ली। दिल्ली के चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र के लोकसभा चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन से जवाब मांगा। जस्टिस नवीन चावला ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर का दिन निर्धारित किया है।
दरअसल खुद को निवार्चन क्षेत्र का मतदाता होने के नाते अरुण कुमार ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है है कि चुनावी हलफनामे में हर्षवर्धन ने अपनी पत्नी की आय के स्रोत जिक्र नहीं किया है, जबकि चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रत्याशियों को अपनी पत्नी और आश्रितों के आय का स्रोत बताना जरूरी है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता ने द्वारका में अपनी पत्नी द्वारा खरीदे गए आवासीय अपार्टमेंट की वास्तविक कीमत का खुलासा नहीं किया है।
बता दें कि इसी साल अप्रैल-मई में हुए संसदीय चुनावों में हर्षवर्धन ने चांदनी चौक सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार जय प्रकाश अग्रवाल और आम आदमी पार्टी की ओर से प्रत्याशी पंकज गुप्ता को हराकर जीत हासिल की है। हर्षवर्धन पिछेली बार के लोकसभा चुनाव में इसी सीट से बीजेपी उम्मीदवार थे और जीत हासिल की थी। जिसके बाद इस बार भी पार्टी ने उन्हें चांदनी चौक सीट से उन्हें प्रत्याशी घोषित किया और उनकी जीत मिली।
हाईकोर्ट की ओर से नोटिस पर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि मैंन ने अभी तक दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस नहीं देखा है। मैं नोटिस पढ़ने के बाद अपना जवाब अदालत में दूंगा। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि मैंने अपने 25 साल के लंबे करियर में हमेशा से पारदर्शिता बनाए रखी है। मुझे किसी के प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।
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