मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का मामला पहुंचा HC, रात में पांबदी लगाने की मांग
नई दिल्ली। दिल्ली की मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। दायर की गई याचिका में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही याचिका में ये भी कहा गया है कि अगर आदेश की अवहेलना की जाती है तो इसके लिए दिल्ली पुलिस और सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए।
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रोक की मांग
बता दें कि मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर काफी समय से बहस चली आ रही है। यह बहस अब दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है। इस मामले में पुलिस और दिल्ली सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि जिस तरह दिवाली पर पटाखे जलाने के लिए समय सीमा तय की गई है उसी तरह लाउडस्पीकर से अजान पर भी समय सीमा तय की जानी चाहिए।
#Correction: Contempt petition filed in High Court against Delhi Government and Delhi Police. The petition calls for a ban on the use of loudspeakers for 'azaan' from 10 pm* to 6 am. Petition also demands that if found to be so, DM&SHO of the area should be held responsible. pic.twitter.com/LXUUhnHmWo
— ANI (@ANI) February 6, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये आदेश
याचिका में कहा गया है कि अगर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के दौरान लाउडस्पीकर पर अजान की जाती है तो इलाके के डीएम और एसएचओ के खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाए। बता दें कि हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में ध्वनि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की दलील दी गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से रात दस बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है।
ये है कानून
याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के दायरे में धार्मिक स्थलों यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च को भी लाया जाना चाहिए। मालूम हो कि ध्वनि प्रदूषण कानून तोड़ने पर पर्यावरण (संरक्षण) 1986 की धारा 15 के तहत 5 साल की जेल या एक लाख का जुर्माना या फिर दोनों सजा का प्रावधान है। साथ ही प्रतिदिन उल्लघन करने पर रोजाना 5 हजार रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है।
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