स्कूल बैग हलका करने के लिए Delhi Government ने जारी की गाइडलाइंस, इतना होगा अधिकतम वजन
नई दिल्ली। School Bag Policy 2020: दिल्ली सरकार ने प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के बैग का वजन कम करने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। ये गाइडलाइंस सरकार ने अपनी स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के तहत जारी की हैं। जिसमें सुझाव दिया गया है कि बैग का अधिकतम वजन 3.5 किलो से 5 किलो के बीच होना चाहिए। इस तरह का फैसला भारी भरकम बैग से छात्रों के शरीर पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए लिया गया है।
Recommended Video
डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन (DoE) ने एक पत्र में स्कूल प्रिंसिपलों से कहा था, ये सुझाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप हैं, जिसमें कहा गया है कि कक्षा 1-10 के छात्रों के लिए स्कूल बैग का वजन उनके शरीर के वजन का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। भारी स्कूल बैग छात्रों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक गंभीर खतरा हैं। ये बढ़ते बच्चों पर प्रतिकूल शारीरिक प्रभाव डालते हैं जो उनकी रीढ़ की हड्डी और घुटनों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा ऐसे स्कूल जो दोहरे या बहुमंजिला इमारतों में हैं, वहां बच्चों को भारी स्कूल बैग के साथ सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है जो समस्या को और अधिक बढ़ाता है।
शिक्षा मंत्रालय ने बीते महीने नई स्कूल बैग नीति को अधिसूचित किया था, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप है। पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक भी किताब नहीं ले लेकर कक्षा 1 और 2 के लिए सिंगल नोटबुक तक, स्कूल बैग को चेक करना ये देखने के लिए की छात्र अधिक वजन ना उठाएं, सही ढंग के स्कूल बैग को लेकर छात्रों और अभिभावकों को जानकारी देना और छात्रों को बैग के दोनों स्ट्रेप्स इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना जैसे सुझाव सरकार की ओर से दिए गए हैं।
दिल्ली-हरियाणा में गिरे ओले, बढ़ी गलन, कश्मीर में 9 जिलों में बर्फ के तूफान का अलर्ट जारी