BRS नेता कविता को दिल्ली कोर्ट से बड़ा झटका, अंतरिम जमानत याचिका खारिज
BRS Leader K Kavitha Interim Bail: दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद बीआरएस नेता के. कविता को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कविता की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। के कविता को पिछले महीने शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया गया था।
भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) एमएलसी के कविता ने अपने बेटे की स्कूल परीक्षाओं के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

अंतरिम जमानत याचिका खारिज
के कविता एक्साइज पॉलिसी केस ईडी की रिमांड के बाद से न्यायिक हिरासत में हैं। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सोमवार सुबह बीआरएस नेता की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उनको 2 अप्रैल को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है, जहां वो 15 अप्रैल तक जेल में ही रहेंगी।
ईडी ने किया जमानत का विरोध
कोर्ट में सुनवाई के दौरान अंतरिम जमानत याचिका का ईडी के वकील ने विरोध किया, ईडी की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट से कहा कि कविता केस में मुख्य आरोपी हैं। उन्होंने अपने खिलाफ सबूतों को नष्ट कर दिए हैं, जिसमें उनके मोबाइल फोन में मिले सबूत भी शामिल थे।
इसी के साथ ईडी के वकील ने दावा किया कि जांच एजेंसी इस केस में सफलता तक पहुंचने वाला हैं, ऐसे में के कविता को अंतरिम जमानत देने से जांच बाधित होगी।
बेटे की परीक्षा के लिए दायर की थी याचिका
कविता ने अपने स्कूल जाने वाले बेटे की परीक्षा को देखते हुए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। वकील नितेश राणा और दीपक नागर भी उनकी ओर से पेश हुए।
आपको बता दें कि ईडी ने शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15 मार्च को हैदराबाद से बीआरएस नेता के. कविता को गिरफ्तार किया था। कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, जिनपर साउथ ग्रुप की प्रमुख सदस्य होने का आरोप है। मालूम हो कि साउथ ग्रुप पर आरोप है कि इसने शराब लाइसेंस के लिए दिल्ली की AAP को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी है।












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