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दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल को 6 महीने की जेल, इस मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

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नई दिल्ली। भाजपा नेता मनीष घई के घर में जबरन घुसने के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल पर बड़ा फैसला सुनाया है। शुक्रवार को केस की सुनवाई करते हुए दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने रामनिवास गोयल को 6 महीने जेल और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने रामनिवास के बेटे समेत पांच और लोगों को भी इस मामले में दोषी पाया। सभी 6 दोषियों को अदालत ने 6-6 महीने जेल और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

Delhi Court today sentenced Delhi Assembly Speaker Ram Niwas Goel to 6 months jail

बता दें, 6 फरवरी 2015 को विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल समेत सभी लोग बीजेपी नेता मनीष घई के घर जबरन घुस गए थे। उसके साथ इन सभी लोगों ने मारपीट भी की और घर में तोड़फोड़ भी की। अपने उपल लगे आरोपों पर रामनिवास गोयल ने सफाई देते हुए कहा कि, उन्हें भाजपा नेता मनीष घई के घर पर कंबल और शराब छिपाकर रखने की जानकारी मिली थी।

इस मामले में पाया दोषी
रामनिवास गोयल ने अपनी दलील मे कोर्ट से कहा, चुनाव में भाजपा नेता मनीष घई कंबल और शराब बांटने वाले थे इस शक में उनके घर पहुंचे थे। उन्होंने इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी थी और भाजपा नेता के घर पुलिस के साथ ही दाखिल हुए थे। दिल्ली की अदालत ने रामनिवास की इन दलीलों को नकारते हुए दोषी करार दिया है और सभी आरोपियों को 6-6 महीने जेल की सजा और एक-एक हजार रुपये जुर्माना भरने को कहा है।

कोर्ट के फैसले के मुताबिक जज ने रामनिवास गोयल के बेटे को जबरन घर में घुसने, तोड़फोड़ करने और मारपीट को दोषी पाया है जबकि रामनिवास और अन्य 4 पर भाजपा नेता मनीष घई के घर में जबरन घुसने का दोषी पाया है। घई ने इन सभी पर आरोप लगाया था कि दोषियों ने उनके घर अलमारी, ड्रायर और रसोई का सामान, घर की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए थे। इसके अलावा सभी ने घर में रह रहे मजदूरों के साथ भी मारपीट की और उन्हें घायल किया। पुलिस ने 2017 में आरोप-पत्र दाखिल कर कहा था कि उन्हें मजदूरों ने फोन कर घर में सात लोगों के जबरन घुसने की जानकारी दी थी।

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English summary
Delhi Court today sentenced Delhi Assembly Speaker Ram Niwas Goel to 6 months jail
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