अजीत डोभाल के बेटे की मानहानि याचिका पर जयराम रमेश, कारवां के संपादक को अदालत से समन
अजीत डोभाल के बेटे की मानहानि याचिका पर कारवां के संपादक को अदालत से समन
नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल की ओर से दायर अवमानना याचिका पर दिल्ली की एक अदालत ने कारवां मैगजीन के संपादक पारस नाथ, रिपोर्टर कौशल श्रौफ और सीनियर कांग्रेस नेता जयराम रमेश को समन भेजा है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की अदालत ने तीनों को 25 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है। पत्रिका में छपे एक लेख को अपनी मानहानि बताते हुए ये याचिका दायर की है।
पत्रिका में 16 जनवरी को प्रकाशित एक लेख में दावा किया गया है कि विवेक कई ऐसी कंपनियों के जुड़े हैं, जो टैक्स बचाने के लिए बनाई गई हैं और उन्होंने विदेशों में पैसा जमा किया है। पत्रिका ने दावा किया कि नोटबंदी के समय भी इन कंपनियों के जरिए काफी पैसा बनाया गया।
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30 जनवरी को विवेक ने अदालत के सामने बयान दर्ज कराए थे। विवेक ने मैगजीन में किए दावों को बिल्कुल गलत बताते हुए कहा था कि उनको जिन कंपनियों से जोड़ा गया, उनके विए डी-कंपनी शब्द का इस्तेमाल हुआ जो कि दाऊद इब्राहिम के लिए उपयोग किया जाता रहा है और दाउद पर गंभीर आरोप हैं। ऐसे में पत्रिका में लगाए गए सभी आरोप से समाज और पेशेवर सहयोगियों की नजरों में उनकी छवि खराब हुई है।
मैगजीन में इस लेख के आने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के बेटे विवेक डोभाल पर मनी लांड्रिं का आरोप लगाया। रमेश ने कहा कि पत्रिका कहती है, विवेक डोभाल ने टैक्स हैवेन देश 'केमैन आईलैंड' में एक हेज फंड कंपनी GNY एशिया से खोली और मनी लांड्रिंग की। ऐसे में आरबीआइ पिछले एक साल में टैक्स हेवन देशों से प्राप्त फंड के सभी स्रोतों को सार्वजनिक करे। इसके चलते जयराम रमेश के खिलाफ भी डोभाल ने शिकायत की है।
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