अगस्ता वेस्टलैंड मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर सीबीआई और ईडी से मांगा जवाब
नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा है। दोनों ही एजेंसियों को दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करना होगा। मामले की अगली सुनवाई अब 13 नवंबर को की जाएगी।
इससे पहले अदालत ने सीबीआई को तिहाड़ केंद्रीय कारागार में बंद बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ करने की अनुमति दे दी थी। अपनी याचिका में सीबीआई ने जांच के लिए मिशेल के हस्ताक्षर और लिखावट के नमूने की भी मांग की थी। एजेंसी ने अदालत से कहा था कि मिशेल से कुछ और दस्तावेजों के साथ पूछताछ करने की आवश्यकता है।
बता दें मिशेल को ईडी ने बीते साल 22 दिसंबर को दुबई से प्रत्यर्पित किया था। इस साल पांच जनवरी को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस हिरासत में उसे ईडी द्वारा दर्ज मामले में भेजा गया था। इसके अलावा घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज एक अन्य मामले में भी मिशेल को न्यायिक हिरासत में रखा गया है।
अगस्ता वेस्टलैंड मामले में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की जांच में तीन कथित बिचौलियों के नाम सामने आए थे। मिशेल इन्हीं बिचैलियों में से एक है। अन्य दो बिचैलियों के नाम गुइदो हेशके और कार्लो गेरोसा हैं।
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