महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द बोलने पर आप नेता आशुतोष के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश
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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजधानी के एक कोर्ट ने आप नेता आशुतोष के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दे दिया है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी बाजपेयी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में रोहिणी कोर्ट ने SHO बेगमपुर को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। ये मामला साल 2016 का है जब आप नेता संदीप कुमार के अश्लील सीडी कांड को लेकर आशुतोष बचाव में उतरे थे।
एडवोकेट प्रदीप खत्री की दायर की गई शिकायत में कहा गया था कि आप नेता ने अपने ब्लॉग में महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू और पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में गलत भाषा का प्रयोग किया था।
आरोप है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने कहा था कि संदीप कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू और पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भी दूसरी महिलाओं से रिश्ते रहे हैं। यही नहीं, ब्लॉग में उन्होंने राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस पर भी उंगली उठाई थी। उस वक्त आशुतोष की इस टिप्पणी की आलोचना हुई थी और जमकर विरोध हुआ था।
योगेश माथुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि एक 'अटेंशन सीकर' के लिए महात्मा पर उंगली उठाना आसान है लेकिन महात्मा जैसी महानता हासिल उतना ही मुश्किल है। संविधान का आर्टिकल 19(1-A) हमें बोलने की आजादी देता है। लेकिन इससे किसी व्यक्ति, राज्य आदि की प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचे, इसका ध्यान रखना चाहिए। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे। उन्हें मैन ऑफ द मिलेनियम कहा जाता था। इसलिए शिकायत करने वाले के अलावा देश के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति उनका अपमान होने पर अर्जी दायर कर सकता है।
जज एकता गाबा ने सुनवाई के दौरान कहा कि आशुतोष ने राजनीतिक लाभ के लिए महात्मा गांधी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है और लोगों में उनके प्रति जो सम्मान का भाव है, उसे ठेस पहुंचाया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि आईपीसी की धारा 293/293 में आशुतोष के खिलाफ केस दर्ज किया जाये। SHO बेगमपुर को केस दर्ज करने और मामले की जांच करने के आदेश दिये गये हैं।
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