दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। मानहानि के केस में कोर्ट ने सीएम केजरीवाल, उप-मु्ख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के एक पूर्व कार्यकर्ता ने आप नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है।
गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद दिल्ली सीएम के वकील ने कोर्ट से कहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लिए स्थायी छूट की अनुपति पहले ही दी जा चुकी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। वहीं याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने 2013 में आखिरी समय में उम्मीदवारी रद्द कर दिया और मीडिया में बदनाम करने की कोशिश की गई।
Delhi CM's lawyer apprised court that permanent exemption has already been allowed for CM & Deputy CM. Hearing for cancellation of warrant to be held tomorrow.Petitioner says his candidature from AAP was cancelled in 2013 at last moment & published in media in a defamatory manner https://t.co/gLr9SvWrPF
— ANI (@ANI) April 23, 2019
दरअसल अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने यह पाया है कि अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा द्वारा दायर की गई शिकायत पर सुनवाई के आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा था। जिसके बाद कोर्ट ने तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
शर्मा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि 2013 में उन्हें AAP के कार्यकर्ताओं द्वारा संपर्क किया गया था जिन्होंने उन्हें पार्टी के टिकट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा था, यह कहते हुए कि केजरीवाल उनके सामाजिक कार्यों से बहुत खुश हैं इसलिए वो चुनाव लड़ाना चाहते हैं। लेकिन बाद में पार्टी ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया। यहां तक पार्टी नेताओं के कहने पर उन्होंने एप्लिकेशन भी फाइल कर दिया था लेकिन आखिरी समय में पार्टी ने किसी और उम्मीदवार घोषित कर दिया।
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