जामा मस्जिद ब्लास्ट: IM के आतंकी यासीन भटकल पर आरोप तय
जामा मस्जिद कार धमाके के मामले में दिल्ली की कोर्ट ने इंडियन मुजाहिद्दीन के प्रमुख यासीन भटकल समेत 11 लोगों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिया था
नई दिल्ली। साल 2010 में हुए जामा मस्जिद विस्फोट मामले में मंगलवार को दिल्ली की एक कोर्ट ने आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (IM) के सदस्य यासीन भटकल के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट में अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी, जिसमें गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे।
इससे पहले एक अगस्त को जामा मस्जिद कार धमाके के मामले में दिल्ली की कोर्ट ने इंडियन मुजाहिद्दीन के प्रमुख यासीन भटकल समेत 11 लोगों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिया था।वहीं कोर्ट ने तीन सह-आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया था।
2010 में हुए इस धमाके के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधी सिद्धार्थ शर्मा ने इंडियन मुजाहिद्दीन के तीन कथित सदस्यों को सबूत नहीं होने के आधार पर बरी कर दिया है। कोर्ट ने सैय्यद इस्माइल अफाक, अब्दुस सबूर और रियाज अहमद सैय्यदी को बरी कर दिया। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में इन तीन लोगों को भी आरोपी बनाया था।
2010
में
में
19
सितंबर
को
दिल्ली
के
जामा
मस्जिद
के
पास
हुए
बम
धमाके
के
बाद
आईएम
के
दो
संदिग्धों
ने
मस्जिद
के
पास
से
गुजर
रही
विदेशी
पर्यटकों
से
भरी
बस
को
निशाना
बनाया
था।
पुलिस
ने
अपनी
चार्जशीट
में
बताया
है
कि
हमले
का
मकसद
दिल्ली
के
कॉमनवेल्थ
खेल
में
विदेशी
नागरिकों
को
शामिल
होने
से
डराना
था।
भटकल
को
पिछले
साल
दिसंबर
में
एनआईए
की
विशेष
अदालत
2013
में
हुए
हैदराबाद
बम
धमाके
में
मौत
की
सजा
सुना
चुकी
है।