रॉबर्ट वाड्रा को राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत 19 मार्च तक बढ़ी
नई दिल्ली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में रॉबर्ट वाड्रा की अंतरिम जमानत को 19 मार्च तक बढ़ा दिया है। कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी से राहत की मियाद आज (2 मार्च) खत्म हो रही थी। रॉबर्ट वाड्रा ने कोर्ट में अर्जी देकर अंतरिम जमानत की तारीख और बढ़ाने की मांग की थी। जिसे अदालत ने 17 दिन के लिए बढ़ाया है। इससे पहले 16 फरवरी को कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की अवधि 2 मार्च तक बढ़ा दी थी।
वाड्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। जिस पर शनिवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत में सुनावई हुई। ये मामला रॉबर्ट वाड्रा के लंदन के ब्रायंस्टन स्क्वायर में उनकी संपत्ति की खरीद में धन शोधन के आरोपों से जुड़ा है।
ईडी इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा से सात बार पूछ-ताछ कर चुका है। वाड्रा पर देश से बाहर बेनामी संपत्ति रखने का आरोप है। इससे पहले राजस्थान और हरियाणा में जमीन के कई सौदों को लेकर भी वे आरोपों के घेरे में रहे हैं। इससे पहले दिल्ली और जयपुर में कई मौकों पर वो ईडी के सामने जांच के लिए पेश हो चुके हैं।
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