सेना के खिलाफ कथित ट्वीट मामले में शेहला रशीद को बड़ी राहत, कोर्ट ने कही ये बात
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नई दिल्ली। भारतीय सेना को बदनाम करने के कथित ट्वीट मामले में दिल्ली की एक अदालत ने शेहला रशीद को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा कि वह शेहला को गिरफ्तार करने की स्थिति में 10 दिन पहले ही गिरफ्तारी नोटिस जारी करे। दरअसल, दिल्ली की अदालत ने शेहला रशीद की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को यह आदेश दिया।
बता दें कि, पिछले सुनवाई में दिल्ली की अदालत ने शेहला रशीद को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी थी। शेहला रशीद दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय की छात्रा और छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष रही हैं। गौरतलब है कि, जम्मू-कश्मीर से धारा-370 हटाए जाने के बाद शेहला अपने एक ट्वीट के चलते विवादों में आ गई थीं। भारतीय सेना के खिलाफ कथित ट्वीट को लेकर उनपर देशद्रोह का केस दर्ज कराया गया था।
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शेहला
रशीद
ने
किया
ये
ट्वीट
जम्मू-कश्मीर
से
धारा-370
हटाए
जाने
के
बाद
शेहला
के
ट्विटर
अकाउंट
से
एक
ट्विट
किया
गया
जिसके
बाद
बहुत
बवाल
मचा।
उन्होंने
अपने
ट्वीट
में
लिखा
कि,
कश्मीर
में
धारा-370
हटाए
जाने
के
बाद
वहां
के
लोगों
पर
अत्याचार
हो
रहा
है।
भारतीय
सेना
कश्मीर
को
लोगों
को
परेशान
कर
रही
है,
वहां
मानवाधिकारों
का
उल्लंघन
किया
जा
रहा
है।
शेहला
के
इस
ट्वीट
की
काफी
आलोचना
हुई
और
उनके
खिलाफ
देशद्रोह
का
मामला
दर्ज
किया
गया।
शेहला के ट्वीट को भारतीय सेना ने बेबुनियाद बताते हुए कहा कि, कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बता दें कि, देशद्रोह मामले में पिछली सुनवाई पर कोर्ट में शेहला रशीद के वकील ने कहा था कि वह दिल्ली पुसिक को जांच में पूरी तरह सहयोग करेंगी। शुक्रवार को आए फैसले पर कोर्ट से शेहला को थोड़ी राहत जरूर मिली है लेकिन केस से पीछा नहीं छूटा है। अगर शेहला पर आरोप साबित होता है तो कोर्ट उन्हें सजा भी सुना सकती है।