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कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को नहीं दी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में कल पेश होने के दिए आदेश

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नई दिल्ली: दिल्ली एक कोर्ट ने सोमवार को रॉबर्ट वाड्रा को झटका दिया। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनसे पूछताछ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया कि वो मंगलवार को जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हों। स्पेशल सीबीआई जज अरविंद कुमार ने ईडी को आदेश दिया कि वो पांच दिन के अंदर इस केस से संबंधित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी कोर्ट में जमा कराए। ये वो दस्तावेज हैं जो जांच एजेंसी ने वाड्रा के ऑफिस में छापे के दौरान जब्त किए थे।

Delhi court directed Robert Vadra to join probe before the Enforcement Directorate on tuesday

कोर्ट ने 2 मार्च को वाड्रा की याचिका पर सुनवाई तय की है,जिसमें उन्होंने कोर्ट से ईडी को उनसे पूछताछ से रोक लगाने के निर्देश देने को कहा है।शनिवार को वाड्रा ने याचिका दायर कहा था कि ईडी से उनसे जब्त दस्तावेंजों के आधार पर पूछताछ कर रही है। ऐसे में उन्हें इन दस्तावेजों की कॉपी उपलब्ध कराई जाए। पिछले साल सात दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा के ऑफिस में छापा मारा था। कोर्ट ने कहा कि वाड्रो कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई से पहले ईडी के सामने जांच के लिए पेश होना होगा।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान, वाड्रा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी ने जांच एजेंसी पर आरोप लगाया कि वो जांच में तेजी इसलिए लाना चाहती है क्योंकि चुनाव करीब आ रहे हैं और वे अपना धैर्य खो रहे हैं। वाड्रा अवैध तरीके से विदेश में जमीन खरीदने और राजस्थान के बीकानेर में जमीन घोटाले में जांच का सामना कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली और जयपुर में कई मौकों पर वो ईडी के सामने जांच के लिए पेश हो चुके हैं। इस साल 16 फरवरी को कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की अवधि 2 मार्च तक बढ़ा दी थी। प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन में प्रॉपर्टी खरीदने के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़े मामले में कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका दाखिल कर रखी है। उन पर आरोप है कि लंदन के 12 ब्रायनटन स्क्वायर में उनके पास 1.9 मिलियन पाउंड की संपत्ति है।

ये भी पढ़ें- राजनीति में एंट्री पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, अभी किसी जल्दीबाजी में नहीं

English summary
Delhi court directed Robert Vadra to join probe before the Enforcement Directorate on tuesday
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