इन तीन देशों की यात्रा पर जा सकेंगे शशि थरूर, दिल्ली की अदालत ने दी इजाजत
नई दिल्ली। सुनंदा पुस्कर केस में आरोप का सामना कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को दिल्ली की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है। शशि थरूर के विदेश यात्रा पर लगी रोक के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को कांग्रेस नेता के हित में फैसला सुनाया। कोर्ट ने शशि थरूर को चार महीने के लिए चुनिंदा देशों की यात्रा के लिए अनुमति दे दी है। बता दें कि कोर्ट ने शशि थरूर फ्रांस, नार्वे और UAE जाने की अनुमति दी है।
वर्ष 2014 में अपनी ही पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर आरोपों का सामना कर रहे हैं। मालमा अभी न्यायालय में है। कोर्ट ने इस दौरान शशि थरूर की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी थी जिस वजह से उन्हें देश छोड़ कर जाने की अनुमति नहीं थी। पिछले वर्ष नवंबर में शशि थरूर ने फ्रांस, नार्वे और UAE जाने की अमुमति कोर्ट से मांगी थी, याचिका में उन्होंने कहा था कि इन देशों में उनका कुछ कार्यक्रम होना है जिस वजह से जाना जरूरी है। थरूर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है।
Delhi Court allows Shashi Tharoor to travel abroad
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— ANI Digital (@ani_digital) February 22, 2020
पिछले
वर्ष
मिली
थी
अमेरिका
जाने
की
इजाजत
दिल्ली
की
एक
अदालत
ने
पिछले
वर्ष
5
मई
से
20
तक
शशि
थरूर
को
अमेरिका
की
यात्रा
पर
जाने
को
मंजूरी
दी
थी।
मालूम
हो
कि
कांग्रेस
नेता
और
सुनंदा
पुष्कर
के
पति
शशि
थरूर
के
खिलाफ
दंड
प्रक्रिया
संहिता
की
धारा
498-ए
और
306
के
तहत
आरोप
तय
किए
गए
थे
लेकिन
इस
मामले
में
उनको
गिरफ्तार
नहीं
किया
गया
है।
थरूर
पर
आईपीसी
की
धारा
498-ए
(महिला
को
पति
या
रिश्तेदारों
द्वारा
क्रूरता
से
अपने
वश
में
करना)
और
306
(आत्महत्या
के
लिए
उकसाने)
के
तहत
आरोप
लगे
हैं
लेकिन
इस
केस
में
उनकी
गिरफ्तारी
नहीं
हुई
है।
दिल्ली
पुलिस
ने
3000
पन्नों
की
चार्जशीट
में
आरोप
लगाया
है
कि
थरूर
ने
सुनंदा
पुष्कर
के
साथ
काफी
हिंसक
व्यवहार
किया
था।
पिछले
एक
साल
से
तिरुवनंतपुरम
के
सांसद
थरूर
को
जमानत
मिलती
रही
है।
सुनंदा
पुष्कर
की
मौत
के
मामले
में
दिल्ली
के
पटियाला
हाउस
कोर्ट
ने
शशि
थरूर
को
जमानत
दे
दी
थी।
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